Home देश खराब CIBIL वालों को राहत, नया फैसला बैंकों के लिए झटका

खराब CIBIL वालों को राहत, नया फैसला बैंकों के लिए झटका

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अगर आप अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, लेकिन अपने सिबिल स्कोर को लेकर चिंता में हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है.

अब एजुकेशन लोन के लिए सिबिल स्कोर अप्रूवल का आधार नहीं हो सकता. केरल हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ऐसी टिप्पणी की है. दरअसल, कोर्ट एक छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रहा था,

जिसमें उस छात्र की एजुकेशन लोन की एप्लीकेशन लोन को खराब सिबिल स्कोर के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया था. कोर्ट ने बैंकों को चेताया कि वो एजुकेशन लोन को लेकर थोड़ा मानवीय आधार पर फैसला लें.

कोर्ट ने ये भी कहा कि छात्र हमारे देश का भविष्य हैं, ऐसे में बस इस वजह से उनका ऐप्लीकेशन लोन खारिज कर दिया जाए कि उनका सिबिल स्कोर खराब है, ये सही नहीं है.

क्या था मामला?
याचिकाकर्ता छात्र ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दो लोन लिए थे, जिसमें से एक लोन में उसका 16,000 से कुछ ऊपर बकाया चल रहा था,

वहीं दूसरा लोन बैंक ने राइट-ऑफ कर दिया था. ऐसे में उसका सिबिल स्कोर नीचे आ गया था. ऐसे में बैंक ने उसे एजुकेशन लोन देने से इनकार कर दिया.

बैंक का तर्क था कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ एक्ट, 2005, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ एक्ट, 2006 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सर्कुलर के मुताबिक, ऐसी स्थिति में लोन नहीं दे सकता.

छात्र का कहना था कि लोन न मिलने से वो मुश्किल में पड़ जाएगा. उसकी दलील ये भी थी कि उसकी ओमान के एक MNC में जॉब लग गई है, ऐसे में वो लोन चुकाने की स्थिति में भी है.

कोर्ट ने वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की नौकरी लग चुकी है, ऐसे में बस खराब सिबिल स्कोर के आधार पर लोन खारिज नहीं किया जा सकता.

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